गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
सीएनजी, ईवी और बीएस-6 वाहनों को ही मिलेगी अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 मानक से कम उत्सर्जन वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों एवं परिवहन संचालकों को इस बारे में सूचित किया है।
यह प्रतिबंध एक नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तथा बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों और ट्रकों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर रोक रहेगी। बीएस-6 एवं उससे नीचे के मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इनमें हल्के मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन एवं भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के अंतर्गत संचालित ट्रकों और बसों पर भी यह नियम लागू होगा। अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली बसें और ट्रक भी इसमें शामिल हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील
गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों एवं बस संचालकों से अपील की है। वे अपने वाहनों के उत्सर्जन मानक एवं पंजीकरण संबंधी विवरण की जांच कर लें। निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने से बचें। दिल्ली में प्रवेश से पहले अपने वाहन की पात्रता की पुष्टि करें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें।