एक्सप्रेस-वे टावर्स प्रोजेक्ट में 4 साल की देरी पर हरेरा ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय पर पजेशन न देने पर ओशियन सेवन बिल्डर अब 12 फ्लैट खरीदारों को ब्याज देगा। खरीदारों से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम के अध्यक्ष अरुण कुमार ने दिया है।
नितिन बत्रा, राधा रानी, कपूर सिंह, अर्चना नेहरू, मनोज कुमार चौधरी, जय प्रकाश, गिरिश बाला चौधरी, शगुन अहलावत, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र भास्कर, श्लोक और निर्मल कुमार ने अथॉरिटी में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने ओसियन सेवन बिल्डटेक के सेक्टर-109 स्थित एक्सप्रेसवे टावर्स में फ्लैट बुक किया था। बिल्डर की तरफ से 30 मई 2022 तक खरीदारों को फ्लैट का पजेशन देना था लेकिन उन्हें समय से पजेशन नहीं मिल सका।
अथॉरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर्यावरण मंजूरी 30 नवंबर 2017 के 4 वर्षों के भीतर यानी 30 मई 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारित तिथि बीत जाने के 4 साल बाद भी बिल्डर न तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सका और न ही खरीदारों को फ्लैट्स का कब्जा सौंप पाया। हरेरा ने बिल्डर को निर्देश दिए हैं कि वह 30 मई 2022 से लेकर वास्तविक कब्जा सौंपने की अवधि तक खरीदारों से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दें। यह ब्याज 90 दिनों के भीतर खरीदारों के खातों में जमा कराए। इसके साथ ही अगले हर महीने का ब्याज आगामी महीने की 10 तारीख से पहले अदा करना होगा।