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Gurugram News: हेलमेट, न इंश्योरेंस... 63 बार तोड़े नियम, बाइक जब्त

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शनिवार को आर्टेमिस-अंबेडकर चौक पर वाहनों की जांच कर रही थी यातायात पुलिस
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नंबर गेम - 5.45 लाख रुपये बाइक चालक पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने 5.45 लाख रुपये जुर्माना राशि के 63 लंबित चालान पाए जाने पर एक बाइक को जब्त किया गया है। चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को आर्टेमिस-अंबेडकर चौक पर जोनल अधिकारी एएसआई रणधीर सिंह टीम के साथ नियमित वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक को जांच के लिए रोका।चालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
यातायात पुलिस ने जब बाइक की जांच की तो बाइक पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 63 चालान लंबित पाए गए। इन चालानों की जुर्माना राशि कुल 5,45,500 रुपये मिली। बाइक के अधिकांश चालान बिना हेलमेट लगाने, इंश्योरेंस और बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पाए गए।
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गलत दिशा में चले 5301 वाहनों के चालान
यातयात पुलिस ने एक जून से 30 जून तक गलत दिशा में चले 5301 वाहनों के चालान काटे हैं। पुलिस ने उक्त वाहनों के चालकों पर 36,82,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस द्वारा सड़कों पर गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गलत दिशा में चलने वाले वाहनों से सड़कों पर हादसों की संभावना अधिक होती है।
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90 दिन से ज्यादा जिन वाहनों के चालान लंबित पाए जा रहे हैं, उनको जब्त किया जाता है। ऐसे में सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों को वाहनों के चालान समय पर जमा कराने चाहिए, ताकि वाहन जब्त हो से बच सके। गलत दिशा में चलने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग करके चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम
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