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पालम विहार के कई अवैध निर्माण ध्वस्त, कई बिल्डिंग सील

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गुरुग्राम । अप्रैल की शुरुआत होते ही अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर योजनाकार विभाग का अभियान शुरू हो गया है। जिसके तहत डीटीपी इन्फोर्समेंट आरएस वाठ ने पालम विहार इलाके के कई अवैध निर्माण ध्वस्त कराए। कई लाइसेंसी बिल्डरों के निर्माण को सील किया गया है। इसी के साथ-साथ पालम विहार स्थित सी-2 ब्लॉक के पांच प्लाटों में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
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डीटीपी इन्फोर्समेंट के अनुसार सी-2 ब्लाक में प्लांट न0 916, 920, 922, 924, 1003 में नियमों के विपरीत निर्माण हो रहा था। यहां की एक बिल्डिंग के चार फ्लोर पर 16 फ्लैट तथा तीन अन्य बिल्डिंगों फ्लोर पर 24 फ्लैट बने हुए थे। एक बिल्डिंग निर्माणाधीन थी। एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ इन सभी को सील कर दिया गया था।
इतना ही नहीं इन सभी इमारतों के स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी रद कर दिए हैं। साथ में यह भी कहा है कि इन फ्लैट को लोग न खरीदें। नियमानुसार एक फ्लोर पर एक ही यूनिट का निर्माण करने की स्वीकृति है। इस बारे में डीटीपी की ओर से तहसीलदार को भी लिखा गया है। साथ में उनसे अब तक हुईं रजिस्ट्री की जानकारी भी मांगी गई है। इन भवनों को सील भी किया जा चुका है।
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अफोर्डेष्ल हाउस न बनाने वाले 8 बिल्डरों को नोटिस
गुरुग्राम। कंट्री एवं टाउन प्लानर विभाग के एसटीपी ने समय से अफोर्डेबल हाउस (गरीबों के लिए मकानों) का निर्माण न करने वाले आठ बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही इस बारे में प्रदेश स्तर पर महानिदेशक को भी लिखा जा चुका है। यह निर्णय अफोर्डेबल हाउस निर्माण की समीक्षा के दौरान एसटीपी संजय मान ने लिया है।
वरिष्ठ टाउन प्लानर के अनुसार ओकेन सेवन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, रहेजा डवलपर, रेनुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सन रवर्स हाईटेक, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया, रिवाइटल रियलटी प्राइवेट लिमिटेड, परमिंड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड तथा अस्तर इन्फ्रा हाउस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ समय से मकानों का निर्माण न करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही समय से निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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