संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र से सात साल पहले 280 किलो गांजे के साथ पकड़े गए युवक और एक महिला को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने मानेसर गांव निवासी राजपाल यादव को 13 साल की कठोर कारावास व 1.50 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के रघुराजपुरी निवासी रुचि चौहान को 10 साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने दिया है। इस मामले में बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को हरदोई में दर्ज एनडीपीएस केस की जांच के दौरान सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के बिनौला इंडस्ट्रियल एरिया में गांजे सप्लाई किया जाता है। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक से 11 कट्टों में भरा गांजा बरामद किया गया। इनमें से 10 कट्टे राजपाल यादव के कब्जे से तथा एक कट्टा रुचि चौहान के कब्जे से मिला। इनका कुल वजन 280 किलो हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा दी।