अतिरिक्त निर्माण किया, डीटीपी ने सात दिन में दस्तावेज पेश करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-7 स्थित मालिबु टाउन के क्लब हाउस के लिए दिया गया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) ने रद्द कर दिया है। साथ ही बिल्डर से सात दिन के अंदर नई ओसी के लिए दस्तावेज आदि जमा करने को कहा है। यहां पर क्लब हाउस में अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा बिल्डर पर सामुदायिक सेवाओं के लिए छोड़ी गई जमीन को बेच देने का भी आरोप है जिसके लिए निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी शिकायत की गई है।
वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मालिबु टाउन के लिए 2009 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसके बाद बिल्डर ने क्लब हाउस में अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। डीटीपी प्रवर्तन की ओर से मालिबु एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आवश्यक स्वीकृति के लिए वह स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, ड्राइंग आदि के साथ प्रस्तुत करें।
मालिबु टाउन के रहने वाले इंजीनियर राकेश सिंह की ओर से डीटीपीसी को की गई शिकायत में कहा गया है कि 15 एकड़ जमीन पर बिल्डर को सामुदायिक सेवाओं का विकास करना है और वह किया भी। यहां पर नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, क्रेच, धार्मिक भवन, क्लब, हायर सेकेंडरी स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। नियम है कि इनको बनाने के बाद बिल्डर को इसे प्रशासन को, नगर निगम को या रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा, लेकिन बिल्डर ने इनको बेच दिया है। यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। शिकायत में बेची गई जमीन की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। 204 एकड़ में मालिबु टाउन को विकसित किया गया है। इसमें प्लाॅट, व्यावसायिक संपत्ति, लो फ्लोर इमारतें शामिल हैं। 15 जून 2022 को मालिबु टाउन को नगर निगम को हस्तांतरित किया गया।