उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सार्वजनिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए इसे अनिवार्य किया है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और स्टार होटल आदि और शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त अवधि में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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