मध्य प्रदेश पुलिस ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के भाई शिवराज कुंडू को ठेकेदार से धोखाधड़ी के आरोप में गुरुग्राम के सेक्टर 50 इलाके से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मोती नगर थाने में विधायक बलराज कुंडू, उनके भाई शिवराज कुंडू और वी के लांबा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के भाई शिवराज कुंडू को गुरुग्राम के सेक्टर 50 इलाके से झज्जर के एक भवन निर्माण ठेकेदार से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीसीपी पूर्व वीरेंद्र विज ने बताया कि पुलिस सोमवार रात को ठगी के आरोपी शिवराज कुंडू को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। कुंडू को बालाजी कंस्ट्रक्शन के मालिक धर्मवीर की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
2021 में मध्य प्रदेश के मोती नगर थाने में विधायक बलराज कुंडू, उनके भाई शिवराज कुंडू और वी के लांबा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप था कि तीनों ने मध्य प्रदेश में एक सड़क बनाने के लिए झज्जर की एक फर्म से अनुबंध किया था, लेकिन करोड़ों रुपये का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जब ठेकेदार ने उनसे पैसे मांगे तो, उसको जान से मारने की धमकी दी।
एफआईआर के अनुसार, बालाजी कंस्ट्रक्शन के मालिक धर्मवीर की मुलाकात 2015 में परिवर्तन बिल्डकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित शर्मा से हुई। 2018 में रोहित उससे मिलने झज्जर आया और उसने बताया कि उसे केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से बिल्डिंग का कुछ काम मिला है। लगभग छह महीने बाद प्रोजेक्ट के लिए मेटेरियल की सप्लाई के लिए कहा गया। रोहित शर्मा ने ही केसीसी बिल्डकॉन के कार्यालय में निदेशक विधायक बलराज कुंडू, उनके भाई शिवराज कुंडू और वीके लांबा से मिलवाया।
पुलिस ने बताया कि उन्होंने भोपाल में जेसी नगर से सागर तक एक सड़क बनाने के लिए कहा। पूरे काम की लागत लगभग 7 करोड़ रुपये थी। मध्य प्रदेश में संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया था और हर महीने भुगतान करने का वादा किया गया। प्लांट लगाने के बाद डेढ़ करोड़ रुपये दिए गए और काम शुरू हो गया। जल्द ही 6 करोड़ रुपये तक का बिल बन गया और जब उसने कुंडू भाइयों से अपने पैसे मांगे, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी।
धर्मवीर ने प्राथमिकी में कहा कि उन्होंने मेरा प्लांट करीब 62 लाख रुपये में खरीदा और मुझे 31 लाख रुपये दिए। उन्होंने 6 करोड़ रुपये का चेक दिया, वह भी बाउंस हो गया। जनवरी 2021 को मोती नगर पुलिस स्टेशन, सागर में विधायक कुंडू, उनके भाई और लांबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।