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Traffic Challan: चालान न भरने पर वाहन सीज करेगी ट्रैफिक पुलिस, गलत पार्किंग पर भी कसेगा शिकंजा; दिए गए निर्देश

Mon, 18 Mar 2024 07:34 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम

सार

सड़क किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से यातायात बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा।
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गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सख्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब यातायात नियम तोड़ते पकड़े जाने पर जांच में वाहन के तीन या इससे अधिक चालान होने और उनका भुगतान लंबित होने पर वाहन पर सीज की कार्रवाई करेगी। 

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वहीं, सड़क किनारे कंपनी, मॉल या मकान मालिक द्वारा वाहनों को रोड पर खड़ा करने से यातायात बाधित होने पर उसे धारा 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात विरेन्द्र विज ने एसीपी यातायात और यातायात निरीक्षकों को बैठक में रविवार को आदेश जारी किए।

उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात निरीक्षक अपने इलाके में सड़कों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करके समाधान कराएं। साथ ही यातायात संबंधी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। खराब ट्रैफिक लाइट को तत्काल दुरुस्त कराएं। 
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ड्रिंक एण्ड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान करें और दोबारा पकड़े जाने पर वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाए। इस दौरान एसीपी यातायात हाईवे/मुख्यालय सुखबीर सिंह, एसीपी यातायात पश्चिम सुरेंद्र कौर, एसीपी यातायात पूर्व विकास आदि उपस्थित रहे।
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