गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता शिवानी ने उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज कर आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा महिला आयोग ने लिया संज्ञान
पीड़िता शिवानी ने उषा प्रियदर्शिनी को बताया कि लड़का काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। वह उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। शिवानी खुद को बचाने के लिए सीधी जा रही थी। इसी दौरान उसने लड़के को टक्कर मार दी। उषा प्रियदर्शिनी ने कहा कि इस घटना में शिवानी की जान भी जा सकती थी। आयोग ने इस घटना का गंभीर संज्ञान लिया है।
वहीं हरियाणा महिला आयोग ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। पुलिस को इस मामले में कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवानी के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा लगाई है।
पीड़िता के भाई ने पुलिस की तुरंत कार्रवाई पर सराहना की
गुरुग्राम गोल्फ़ कोर्स एक्सीडेंट मामले में पीड़िता सिया के भाई ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। सिया के भाई ने बताया कि उनकी बहन ने अपना पूरा बयान दर्ज कराया है। यह बयान परिवार के सदस्यों की गैरमौजूदगी में निजी तौर पर रिकॉर्ड किया गया। सिया ने घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है।
आरोपी के बचाव पक्ष के दावे
सिया के भाई ने पुलिस की त्वरित प्राथमिकी और तेज जांच के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील उसका बचाव करने के लिए कई दावे कर रहे हैं। वकील का कहना है कि यह सब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने के लिए किया गया था। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि टक्कर अनजाने में हुई थी। सिया के भाई ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि यह सच में दुर्घटना होती, तो व्यक्ति रुकता।
आरोपी के वकील का दावा, ये हिट एंड रन केस नहीं
आरोपी कल्याण बैसला के परिवार के वकील एडवोकेट नवीन बैसला ने कहा कि यह बस एक एक्सीडेंट का मामला है। वे बाइक सवार थे और वे मेरे दोस्त को उकसा रहे थे। कभी-कभी वे ऐसे इशारे करते थे, जैसे उसे रेस लगाने के लिए कह रहे हों। जब उसने आगे बढ़ने के लिए कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, तो उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। आगे एक यू-टर्न आया और कार बाइक से टकरा गई। इस मामले में और कुछ नहीं है।