फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: गैंगस्टर लिपिन नेहरा के पिता की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
शराब के ठेके पर युवक की मौत के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पचगांव चौक के पास शराब के ठेके पर गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में गैंगस्टर लिपिन नेहरा के पिता दया राम की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
विज्ञापन

ठेके संचालक की शिकायत पर मानेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 16 जून 2023 को मानेसर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पास एक हफ्ते पहले विदेशी नंबर से कॉल आया था। फोन पर बात करने वाले ने धमकी दी थी कि यह ठेका उन्हें दे दें। 16 जून रात करीब साढ़े आठ बजे जब वह ठेके पर थे तो गोली चलने की आवाज आई थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि दो युवक वहां पर ग्राहक और कर्मचारियों पर गोली चला रहे हैं। वहां पर ग्राहक संदीप को गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दयाराम को केस में गलत फंसाया जा रहा है। उसका नाम एफआईआर में भी नहीं था। वह मौके पर भी मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को पूरी साजिश का पता था। आरोपी लिपिन नेहरा का एक चचेरा भाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें