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Gurugram News: गैंगस्टर अजय जैलदार की जमानत याचिका खारिज

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अदालत से
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पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की गैंग में शामिल है आरोपी




संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। फैक्टरी संचालक से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी गैंगस्टर अजय जैलदार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
13 जून 2022 को उद्योग विहार फेज-चार में फैक्ट्री चलाने वाले अमरजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोपहर करीब दो बजे वह सेक्टर-37 में मौजूद थे। उसी दौरान व्हाट्सएप पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपने आप को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग से बताते हुए पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद उनके व्हाट्सएप पर रंगदारी देने के लिए कई मैसेज आए थे।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अजय जैलदार 17 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में बंद है। इस मामले में अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है।अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका के विरोध में दलील दी कि आरोपी पर हत्या के दो मामले दर्ज हैं। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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