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Gurugram News: नौ साल बाद हत्या के आरोप से चार लोग दोषमुक्त

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13 दिसंबर 2015 को गांव खंडेवला में हुई थी युवक की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नौ साल पहले गांव खंडेवला के युवक कपिल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने जय भगवान, देवेंद्र उर्फ देवा, तारा चंद उर्फ साधु और मंजित को दोषमुक्त करार दिया है। मामले में 42 गवाहों को सुना गया था। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने सबूतों के अभाव के आधार पर संदेह का लाभ देकर यह आदेश दिया है।
कपिल 13 दिसंबर, 2015 को गांव खंडेवला में हो रही पंचायत में शामिल होने जा रहे थे। दोपहर के करीब एक बजे फर्रुखनगर की ओर से बाइक सवार पांच युवकों ने कपिल पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी थी। कपिल के सिर व पेट में गोलियां लगी थीं। उसी रास्ते से आ रहे कपिल के पिता प्रेमचंद ने घटनास्थल से भागते हुए आरोपी मंजीत को पहचान लिया था।
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कपिल के पिता ने थाना फर्रुखनगर में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बेटे की हत्या जय भगवान, सत्य प्रकाश पंडित, राजकुमार पंडित ने पुरानी रंजिश में मंजीत और उसके साथियों से हत्या करवाई है। एक-दो महीने पहले कपिल पर मंजीत ने गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने आरोपी जय भगवान को 15 दिसंबर 2015 और देवेंद्र उर्फ देवा व तारा चंद उर्फ साधु सभी निवासी गांव खंडेवला को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के दिए बयान साक्ष्य के आधार पर विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। इसलिए इस मामले आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करार किया जाता है।
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