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एचएसवीपी के तीन अफसरों पर एफआईआर के आदेश

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गुरुग्राम। देवीलाल स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में हुए घोटाले पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीजे एके मेहता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तीन अधिकारियों व दो कंपनियों के खिलाफ सदर थाना पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए हैं।
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देवीलाल स्टेडियम में किए जा रहे मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में हुए घोटाले की याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एचएसवीपी की कार्यकारी अभियंता श्वेता सिंह, एसडीई अमित राठी, जेई संदेश कुमार और गुरु नानक इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी फरीदाबाद और एमएस रितेश लिमिटेड के खिलाफ सदर थाना पुलिस को धारा 420, 467, 468, 120-बी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता हरींद्र ढींगरा ने कोर्ट को बताया कि मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसकी एचएसवीपी अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में उनके पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। हरींद्र ढींगरा ने 27 फरवरी 2020 को एडीजे एके मेहता की अदालत में याचिका लगाई थी। नौ माह बाद कोर्ट ने तीन अफसरों और दो कंपनियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद एचएसवीपी कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल है। यदि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो कथित तौर पर कई और अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं। वहीं, कई अधिकारियों ने तो अभी से ही हाथ-पांव मारने शुरू कर दिए हैं।
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