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Gurugram News: पति को डराने-धमकाने और सामान ले जाने पर पत्नी समेत दो पर प्राथमिकी

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अदालत ने दिया आदेश, दंपती के बीच चल रहा है घरेलू विवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने पत्नी और उसके परिजनों पर घर में घुसकर जबरदस्ती सामान ले जाने और पति को चाकू दिखाकर धमकी देने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पत्नी चारू आहुआ, रितु मेहता और अखंड मेहता पर सुशांत लोक थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने दिया है।
सुशांत लोक निवासी मनिक आहूजा ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि नौ दिसंबर 2024 को उनकी पत्नी चारू आहूजा घर से चली गई थी। कुछ देर बाद वह रितु महता और अखंड महता करीब आठ-10 आदमियों के साथ घर में घुस आए। उनके साथ सामान ले जाने वाले भी थे। आरोप है कि सभी उनके घर से जबरदस्ती सामान ले जा रहे थे। अखंड मेहता ने चाकू से उनके घर के परदे फाड़ दिए। उनका पासपोर्ट, घड़ियां समेत अन्य सामान चोरी कर लिया था। उन्होंने विरोध किया तो चाकू उनकी गर्दन पर लगाकर जान से मारने की धमकी भी दी।
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उनकी बहन बीच में आई तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस की तरफ से इस मामले में अदालत में रिपोर्ट दी गई कि दंपती के बीच में घरेलू विवाद अदालत में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी दी। उस फुटेज में आरोपी चाकू से परदे फाड़ने में घर में जबरदस्ती घुसना दिख रहा था। अदालत ने माना कि घरेलू विवाद में घर में जबरदस्ती घुसना, गुंडों को बुलाना ,सामान का नुकसान पहुंचाना और शिकायतकर्ता की बहन के साथ बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने सुशांत लोक थाना को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
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