गुरुग्राम। आवासीय सोसाइटी विकसित करने के अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने, दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करने आदि ऐसे ही अन्य आरोपों के चलते डीटीपी (प्रवर्तन) की ओर से सेक्टर 68 स्थित साइ आइना फर्म्स (महिरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) के निदेशकों, शेयर होल्डरों व अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना बादशाहपुर में तहरीर दी गई है।
माहिरा अफोर्डेबल होम सोसाइटी का निर्माण करने वाली इस फर्म का लाइसेंस महानिदेशक कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ने रद्द कर दिया है। साथ ही स्थानीय डीटीपी (प्रवर्तन) को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि गैर पंजीकृत समझौतानामा तैयार किया गया। 16 मई 2016 को पावर ऑफ एटर्नी बनाई गई लेकिन 9 जुलाई 2018 को जो रजिस्टर्ड समझौता तैयार किया गया, उसमें इनके हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर भिन्न पाए गए। 22 फीट पंचायती रास्ते के लिए लाइसेंस हासिल करते समय जो शजरा प्लान दाखिल किया गया था, वह फर्जी पाया गया। इसी तरह लाइसेंस हासिल करने के लिए जो बैंक गारंटी दाखिल की गई, वह भी फर्जी निकली। इसी प्रकार के अन्य फर्जीवाड़ेे भी किए गए हैं। आरोपियों का यह कार्य हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन एरिया एक्ट 1975 का उल्लंघन है। इसी के चलते साइ आइना फर्म्स के डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर सहित अनिल कुमार व रतन ग्रोवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।