संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय और निजी विद्याालयों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट और पंजीकरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी सूचना के अनुसार, बिना विलंब शुल्क के एनरोलमेंट प्रक्रिया 19 अक्तूबर से पांच नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ छह से 10 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। वहीं, 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 21 से 25 नवंबर तक एनरोलमेंट होंगे। आवेदन में संशोधन 27 से 30 नवंबर तक चलेंगे।
बोर्ड ने विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों का एनरोलमेंट करते समय उनके नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि का मिलान मूल प्रमाणपत्रों से किया जाए। विद्यार्थियों की नवीनतम फोटो अपलोड करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा, कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा के प्रमाणपत्र और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि गलत तरीके से प्रवेश देने या एनरोलमेंट के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यार्थी का एनरोलमेंट रद्द किया जा सकता है। पहली गलती पर एक लाख रुपये और दूसरी गलती पर तीन लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। तीसरी बार गलती मिलने पर विद्यालय की संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।