उपभोक्ता आयोग से
77 हजार रुपये में मई 2022 में खरीदी थी हीरो कंपनी की ई-बाइक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो महीने में ही ई-बाइक में तकनीकी खराबी सही न होने पर कंपनी को ब्याज समेत रुपये शिकायतकर्ता को वापस करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने मई 2022 में हीरो कंपनी की ई-बाइक खरीदी थी। यह आदेश जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के सदस्य खुशवींद्र कौर ने दिया ।
पश्चिम राजीव नगर निवासी सूरज गुप्ता ने आयोग में दायर अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 21 मई 2022 को हीरो कंपनी की ई-बाइक 77 हजार 540 रुपये में खरीदी थी। इसके दो महीने में ही तकनीकी खराबी आने लगी। ई-बाइक की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। इसके साथ ही अन्य खराबी आने लगे। इसको लेकर उन्होंने कंपनी में शिकायत भी की थी लेकिन उनकी ई-बाइक ठीक नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने आयोग में याचिका दायर की।
इस मामले में कंपनी ने आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 77 हजार 540 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी शिकायतकर्ता को होने वाली परेशानी को देखते हुए 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।