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2 प्रेमी जोड़ों को अदालत ने भेजा शैल्टर होम

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2 प्रेमी जोड़ों को अदालत ने भेजा शेल्टर होम
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- 11 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत ने प्रेम विवाह करने वाले दो जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें शेल्टर होम भेज दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 मई निश्चित की है। अदालत ने संबंधित थाना पुलिस को आदेश दिए कि वह प्रेमी जोड़े के परिजनों को मामले की अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करे।
जोड़े के अधिवक्ता सलीम खान ने बताया कि सेक्टर-12 निवासी रिया और राजीव नगर निवासी सुमन कुमार ने अपने परिजनों से आग्रह किया था कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और वे शादी करना चाहते हैं, जिसका लड़की के परिजनों ने विरोध किया। इसके फलस्वरुप दोनों ने गत दिवस 30 हजारी दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार प्रेम विवाह कर लिया था। जब इसकी सूचना लड़की के परिजनों को मिली तो उन्होंने शादी का विरोध करना शुरू कर दिया।
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उधर, झज्जर निवासी छाया और हरिप्रण ने भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई कि उन्होंने 5 मई को द्वारका दिल्ली क्षेत्र स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया है। लड़की के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पर अदालत ने दोनों की याचिका
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स्वीकार करते हुए उन्हें पुलिस संरक्षण में शेल्टर होम भेज दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 11 मई निश्चित करते हुए संबंधित थाना पुलिस को उक्त आदेश जारी किए हैं।
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