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Gurugram News: बिजली चोरी के जुर्माने के खिलाफ डाली याचिका अदालत ने की खारिज

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2015 में बिजली चोरी पर लगाया था 6.33 लाख रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी



गुरुग्राम। बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज जूनियर डिविजन शिवानी राणा की अदालत ने दिया है।
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पांच मई 2015 को बिजली निगम ने सुबह करीब साढ़े सात बजे मुकेश के घर पर लगे बिजली मीटर की जांच की तो उसमें छेड़छाड़ की आशंका लगी थी। इस पर निगम उस मीटर को जब्त कर जांच के लिए लैब में भेज दिया और याचिकाकर्ता के घर पर दूसरा मीटर लगा दिया गया। जांच में मीटर में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई तो निगम ने 6.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। निगम ने इस जुर्माने की राशि को बिजली मीटर में जोड़ दिया था। याचिकाकर्ता ने जुर्माने भरकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में मुकेश के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई स्पेशल अदालत में ही हो सकती है। ऐसे में याचिका को रद्द कर दिया गया।
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