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अस्पतालों में 50 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित

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गुरुग्राम। जिले में निरंतर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सभी अस्पतालों को 50 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करना होगा। जिला उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बुधवार देर शाम इसका लिखित आदेश जारी कर दिया। अभी तक जिले के अस्पतालों को कुल क्षमता के 35 फीसदी बेड ही कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश था।
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जिले के सभी अस्पताल प्रबंधन को संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अस्पताल की कुल क्षमता के 50 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने होंगे। इसमें बेड के अनुरूप स्वास्थ्यकर्मियों, दवाओं व अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। जरूरत के मुताबिक आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की जाएगी।
इतना ही नहीं अस्पताल प्रबंधन को बेड की स्थिति के बारे में रोजाना वनमैप जीजीएम डॉट जीएमजडीए जीओवी डॉट इन पर अपडेट भी करना होगा। जिला उपायुक्त के आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला टास्क फोर्स की होगी। वहीं, कोरोना व्यवस्थाओं व बचाव मानकों को लागू करने के लिए गठित 16 समितियां भी मदद करेंगी।
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8 क्षेत्रों के कई इलाके कंटेनमेंट जोन में शामिल
कोरोना बचाव व सुरक्षा तैयारियों के क्रम में प्रशासन ने बुधवार को जिले में नए सिरे से कंटेनमेंट जोन की सूची जारी कर दी। इसके तहत कुल 8 क्षेत्रों के 100 से ज्यादा इलाकों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इसमेें बादशाहपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
इन इलाकों से संबंधित अस्पतालों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) तिगड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बादशाहपुुर, पीएचसी पलड़ा, यूपीएचसी राजेंद्रा पार्क, यूपीएचसी फिरोज गांधी कॉलोनी, यूपीएचसी सुखराली, पीएचसी भांगरौला व यूपीएचसी चंद्रलोक शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने बुधवार को कोरोना बचाव के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू कर दिया। इसमें दो गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य प्रयोग, नियमित सैनिटाइजेशन व शहर में साफ-सफाई समेत अन्य मानक शामिल हैं।
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