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Gurugram News: रिश्वत लेने के आरोपी हल्का पटवारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश

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- जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने दो सितंबर को दाखिल की चार्जशीट
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत लेने के आरोपी हल्का पटवारी राजेश मलहान के खिलाफ जांच पूरी कर दो सितंबर को अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। एसीबी ने पटवारी को जमीन के इंतकाल की एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में छह जुलाई 2026 को जबरन वसूली, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एसीबी के अनुसार मामला पटौदी तहसील के शेरपुर गांव का है। शिकायतकर्ता भूपेंद्र यादव ने ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उनके दोस्त अशोक गुप्ता को पत्नी अनीता के नाम शेरपुर गांव स्थित जमीन का इंतकाल दर्ज करवाना था। इसके लिए वे हल्का पटवारी राजेश मलहान के पास पहुंचे। आरोप है कि पटवारी ने काम करने के एवज में 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
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शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आरोपी 20 हजार रुपये लेने के लिए राजी हुआ। इसके बाद भूपेंद्र यादव ने एसीबी को सूचना दी। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और पटवारी को 15 हजार रुपये लेते हुए मौके पर गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की राशि उसकी निजी गाड़ी से बरामद हुई थी। एसीबी ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत कुमार की अदालत में पेश की है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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