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Gurugram News: सरकारी एवं निजी भूमि पर अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियां बनाने पर रोक

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आगजनी की घटना के मद्देनजर दिए गए आदेश, 30 सितंबर तक रहेंगे प्रभावी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुग्राम में सरकारी एवं निजी भूमि पर अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के विभिन्न भागों में कुछ निजी भूमि पर अनधिकृत झुग्गियों का निर्माण किया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर इन झुग्गियों को हटाया गया है। स्थानीय निवासी उक्त अनधिकृत झुग्गियों का फिर से निर्माण करते हैं और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों से अवैध रूप से कर वसूलते हैं। आदेशों में यह भी कहा गया कि अतीत में, ऐसी अनधिकृत झुग्गियों में आग लगने के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। गर्मी के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले पर उसे दंडित किया जाएगा।
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