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Gurugram News: रोहित शौकीन हत्याकांड व गायक राहुल की हत्या की साजिश के आरोपी की जमानत खारिज

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- मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार गौतम उर्फ गोगी को राहत नहीं, अदालत ने मामले को गंभीर माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रोहित शौकीन हत्याकांड और गायक राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार गौतम उर्फ गोगी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त 2025 की रात साइबर क्राइम मानेसर के एसआई अरुण कुमार को सूचना मिली थी कि रोहित शौकीन हत्याकांड और गायक राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश में शामिल विनोद, पदम, शुभम, आशीष और गौतम उर्फ गोगी हथियारों के साथ एक बिना नंबर की इनोवा गाड़ी में पटौदी की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ, साइबर क्राइम सेक्टर-31 और सेक्टर-43 की टीमों ने कार्रवाई की थी। पुलिस टीम ने रामपुरा चौक के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान संदिग्ध इनोवा को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी भगाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शुभम, आशीष, विनोद और पदम के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
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बचाव पक्ष ने मुठभेड़ को फर्जी बताया-
पुलिस का आरोप है कि गाड़ी चला रहे गौतम उर्फ गोगी ने एसआई नीरज कुमार पर पिस्तौल तानकर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। अदालत में बचाव पक्ष ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहा कि आरोपियों को पहले ही हिरासत में लिया गया था और बाद में कहानी बनाई गई। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी पर पुलिसकर्मी की हत्या का प्रयास करने और गंभीर अपराधों में शामिल होने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गौतम उर्फ गोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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