गुरुग्राम। सेक्टर-53 थाना क्षेत्र में आरडी सिटी सोसाइटी में घर का ताला तोड़कर अमेरिकी डॉलर, आभूषण व घड़ियां चोरी करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी शेख मोमरेज ने बीमारी और छोटे बच्चे की देखभाल के आधार पर जमानत मांगी थी। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिया है।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह एक कॉमर्शियल कैब ड्राइवर है, जिसने किराये पर अन्य आरोपियों को परिवहन सेवाएं दी थीं और उसे इस अपराध की कोई जानकारी नहीं थी। उसको टीबी से पीड़ित होने और उसके छोटे बेटे की चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण आयरन कटर, स्क्रूड्राइवर, गैस कटर, और ज्वैलरी पिघलाने में प्रयुक्त होने वाला पाउडर बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से तीन लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं। आरोपी पर गंभीर धाराओं में अन्य मामले भी दर्ज है। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। संवाद