केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में 2024 में दाखिला लेने के लिए दिए थे 25 हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नियमों में बदलाव करने पर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी की ओर से रद्द किए गए दाखिले के 25 हजार 900 रुपये ब्याज समेत वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है।
मारुति कुंज निवासी अंश कुमार ने उपभोक्ता आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सोहना रोड स्थित केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में बीटेक में दाखिला लेने के लिए जून 2024 में 25 हजार 900 रुपये दिए थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिले के लिए लेटर भी जारी कर दिया था। इसके बाद जुलाई में उन्हें सूचना दी गई कि नियमों में बदलाव होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं दिया जा सकता। इस पर उन्होंने अपने रुपये वापस करने के लिए कहा था लेकिन उनके रुपये वापस नहीं किए गए। इस मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आयोग ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता के 25 हजार 900 रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इसके साथ ही मानसिक रूप से परेशान होने पर 15 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।