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Gurugram News: कोर्ट में एसीपी ने सही तरीके से नहीं किया सैल्यूट

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ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने पुलिस आयुक्त को दिए कार्रवाई के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत में एक एसीपी को सही तरीके से सैल्यूट न करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने एसीपी पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त से कहा है। कोर्ट ने जब एसीपी से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि शर्ट टाइट थी, इसके चलते ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके।
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पालम विहार निवासी प्रवीन कुमार ने फरवरी 2023 में पालम विहार थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी जमीन के मामले में संदीप और अनिल से बात हुई थी। आरोपियों ने आश्वासन दिया था कि काम दस दिन में हो जाएगा और उसके लिए 25 लाख रुपये लगेंगे। संदीप ने खुद को सीएम विंडो में कार्यरत बताया था। पैसे देने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी संदीप हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। इसके बाद इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी जोड़ दी गई थी। आठ फरवरी को इस मामले में एसीपी नवीन अपनी टीम के साथ आरोपी अनिल को पेश करने के लिए अदालत में गए थे। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है। पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में। इसके बाद ही उन्हें अहसास हुआ कि अदालत मजाक करने की जगह नहीं है और कारण में कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसलिए ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके। डीसीपी वेस्ट करण गोयल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जल्द अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
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