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Gurugram News: ओमान सरकार के कर्मी से ठगी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। ओमान सरकार के एक कर्मी से 3.26 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी रोहित की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध दक्षिण थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ओमान सरकार के लिए काम करते हैं। फेसबुक पर शेयर और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर उन्हें एक व्हाट्सएप समूह से जोड़ दिया गया। मुनाफे का लालच देकर उनसे 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में 3.26 करोड़ रुपये जमा करा लिए गए।
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जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित, मंजूर, गौरव सेठ और पम्मी ने साइबर ठगी के लिए नियोटेकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बैंक खाता खुलवाने में भूमिका निभाई। इसी खाते में शिकायतकर्ता के 40 हजार रुपये जमा हुए थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि रोहित एक अन्य साइबर ठगी के मामले में भी शामिल है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि रोहित को झूठा फंसाया जा रहा है।
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