एसीबी थाने में पटवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
गुरुग्राम। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को हल्का पटवारी राजेश मल्हान को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के गुरुग्राम थाने में आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य के बदले रिश्वत व बीएनएस की धारा 308(2) जबरन वसूली के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एसीबी गुरुग्राम की पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी गई शिकायत में बताया कि उसका दोस्त अपनी पत्नी के नाम शेरपुर गांव स्थित भूमि की इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते थे। इसके लिए संबंधित हल्का पटवारी राजेश मल्हान ने कार्य करने के एवज में 45 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने पटवारी से बातचीत की तो 20 हजार रुपये में बात तय हुई। काम करने से पहले पांच हजार रुपये दिए गए। इसके बाद आरोपी ने बाकी 15 हजार रुपये देने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया। शिकायतकर्ता ने इसके बारे में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम से संपर्क किया। एसीबी की टीम ने पटवारी राजेश मल्हान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। योजना के तहत 6 जून को आरोपी पटवारी राजेश मल्हान को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
आरोपी पटवारी राजेश मल्हान को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर लिए पांच हजार रुपये भी बरामद किए जाएंगे।
- राज करण, इंस्पेक्टर, एसीबी गुरुग्राम