दो साल से अधिक का बकाया बिल नहीं वसूल सकता बिजली निगम
एचईआरसी की ओर से जारी अधिसूचना-2014 ने खड़े किए सवाल
73 हजार से अधिक रिहायशी कनेक्शनों पर ेंकरोड़ों रुपये बकाया की चल रही है वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की रिहायशी बकाया बिजली बिलों के निपटान की योजना पर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचआरईसी) की अधिसूचना ने सवाल खड़े कर दिए गए है। अधिसूचना-2014 के मुताबिक डीएचबीवीएन दो साल तक का बकाया ही वसूल सकता है जबकि योजना के माध्यम से निगम उपभोक्ताओं से 10 साल पुराने बिजली बिलों की भी रिकवरी कर रहा है। योजना के अंतर्गत अकेले गुरुग्राम सर्कल में 73 हजार से अधिक रिहायशी कनेक्शनों में से 70 फीसदी से अधिक से करोड़ों बकाया वसूली की जा चुकी है।
एचईआरसी की अधिसूचना के विपरित डीएचबीवीएन की ओर से प्रदेश के सर्कलों में 10 साल पुराने बिजली बिलों की भी रिकवरी की जा रही है। बिजली बिल निपटान योजना के अंतर्गत गुरुग्राम सर्कल में 77 हजार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया था। सर्कल अधिकारियों के मुताबिक योजना के अंतर्गत 70 फीसदी लोगों से लाभ के अंतर्गत बिल की वसूली की जा चुकी है।
जीआईए ने भी दायर की याचिका
औद्योगिक फीडरों को लेकर भी बिजली निगम ने कादीपुर सब डिवीजन में 4.97 करोड़ का बकाया निकाला हुआ है। जिसमें पुराने बिलों के अलावा उस पर ब्याज की राशि भी जोड़ी गई है। इसमें कादीपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, सेक्टर-37 आईडीसी, सेक्टर-36, उद्योग विहार समेत दर्जनों औद्योगिक इकाईयां प्रभावित है। इस संबंध में गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) की ओर से एचईआरसी में याचिका दायर की गई है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस मामले पर कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।
अधिसूचना के मुताबिक
एचईआरसी की ओर से 8 जनवरी 2014 को जारी अधिसूचना संख्या 10.1.4 के मुताबिक उपभोक्ता के दो साल से अधिक पुराने बिल को एरियर में दिखाना अनिवार्य है। बिल में एरियर नहीं दिखाए जाने की सूरत में दो साल से पुराना बकाया बिल की बिजली निगम रिकवरी नहीं कर सकता। इसके लिए निगम की ओर से बिजली कनेक्शन भी नहीं काट सकता। 12 फरवरी 2014 को डीएचबीवीएन मुख्यालय की ओर से सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता समेत कनिष्क अभियंता को आदेशों की पालना के लिए सर्कुलर जारी किया गया था।
एचईआरसी की अधिसूचना के मुताबिक बिजली निगम की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों के विपरित बिजली बिलों का बकाया निकाला गया है। इसे लेकर एचईआरसी में याचिका दायर कर दी गई है।
- दीपक मैनी, महासचिव, जीआईए
डीएचबीवीएन ने ऐसे कई रिहायशी कनेक्शनों में पुराना बकाया निकालने की शिकायतें मिली है। जो कि एचईआरसी अधिसूचना का उल्लंघन है। निगम अधिकारियों से शिकायत की गई है।
- एडवोकेट महावीर सिंह, आरडब्ल्यूए प्रधान, सेक्टर-15 पार्ट-1
औद्योगिक क्षेत्रों में भी पांच साल से भी ज्यादा पुरन्ने बिल बकाया भेजे जा रहे है। जो एचईआरसी के नियमों के विरुद्ध है। इसके लिए एसोसिएशन की तरफ से बिजली निगम को कई बार शिकायत की जा चुकी है। - प्रवीण यादव, अध्यक्ष, गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन