नए साल के स्वागत की रात जश्न मनाने वालों को साइबर सिटी के होटल, पब और बार में एक बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग ने फरमान जारी कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए पांच टीमें भी गठित की गई हैं।
लाइसेंस भी हो सकते हैं कैंसिल
आबकारी विभाग ने सभी पब व बार संचालकों को निर्देश जारी कर 31 दिसंबर को पूर्व निर्धारित समय तक ही शराब परोसने की हिदायत दी है। इसका उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त करने से लेकर चालान काटे जाने की चेतावनी दी गई है।
आबकारी एवं कराधान के उपायुक्त एस मलिक ने बताया कि पार्टी के लिए लाइसेंस लेने वालों को भी इस हिदायत का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपात स्थिति से निपटने को मंथन
नए साल के स्वागत की रात तमाम विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए आबकारी एवं पुलिस महकमे के अधिकारियों की जल्द ही बैठक होगी। इस दौरान आपात स्थिति से निपटने पर विचार मंथन किया जाएगा।