डंप स्थलों से नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट और खतरनाक कचरे का नियमित उठाव सुनिश्चित करना होगा। कोई भी कचरा अवैध रूप से खुले क्षेत्रों में डंप नहीं किया जाएगा। वहीं, सड़कों पर समय-समय पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव करना होगा। सीएंडडी सामग्री और अपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाएगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की कड़ी निगरानी करनी होगी। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता है।
इन चीजों का रखें ध्यान
वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें।
वाहनों के टायर का उचित दबाव बनाए रखें।
वाहन का पीयूसी प्रमाणपत्र साथ रखें।
लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें।
वाहन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें।
खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं व निस्तारित न करें।
311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
अधिक से अधिक पौधे लगाएं।
त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं व पटाखों से बचें।
10-15 वर्ष पुराने डीजल व पेट्रोल वाहन न चलाएं।