गाजियाबाद। सात वर्ष पहले लोनी में किशोरी से छेड़छाड़ और अपहरण के दोषी दो भाइयों रमेश और भूरे को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने पांच-पांच साल के कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने निर्णय में प्रत्येक पर 13,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत में पेश साक्ष्य और गवाह के आधार पर भूरे और रमेश को किशोरी से मारपीट करने, अश्लीलता करने और अपहरण करने का दोषी पाया गया था।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 10वीं की छात्रा के परिजनों ने 10 अगस्त 2018 को लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उनकी पुत्री दिल्ली में पढ़ती थी। पड़ोस में रहने वाले दो भाई रमेश और भूरे उसके साथ अक्सर छेड़खानी करते हैं। नौ अगस्त 2018 की सुबह उनकी पुत्री स्कूल जा रही थी तो दोनों भाइयों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट और अश्लीलता की। गाड़ी में खींचकर अपहरण करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए। इस पर दोनों ने छात्रा को छोड़ दिया और इस वारदात के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस घटना के बाद छात्रा सहम गई, उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दोनों भाई रमेश और भूरे को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था।