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Ghaziabad News: 12 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सजा

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बुलंदशहर। न्यायालय ने वर्ष 2013 के एक मारपीट मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश अविरल सिंह एसीजेएम-2 ने दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड सुनाया है।
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बीबीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मडौना में वर्ष 2013 में आरोपी नीलू, उसके पिता नरेश और भाई धर्मेंद्र ने गांव के ही कृष्ण के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस घटना को लेकर 31 अक्टूबर 2013 को थाना बीबीनगर में धारा 323, 324 और 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन 1 नवंबर 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। लंबे समय से लंबित इस मामले को बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नीलू, नरेश और धर्मेंद्र को दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 800-800 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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