गाजियाबाद। दीवानी अदालत ने कैंब्रिज स्कूल इंदिरापुरम के फीस वसूली के मुकदमे में अभिभावक पंकज शर्मा के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए 3 लाख 37 हजार 211 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए है।
अपर सिविल जज प्रवर खंड कोर्ट संख्या-10 के पीठासीन अधिकारी नमितेश गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह राशि निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा की जाए।
अदालत के निर्णय के अनुसार प्रतिवादी के दो बच्चे कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम में अध्ययनरत थे। विद्यालय प्रबंधन का कहना था कि सत्र 2018-19 और 2019-20 की बकाया फीस का भुगतान नहीं किया गया। बाद में सत्र 2020-21 की पूरी फीस भी बकाया रही। प्रबंधन ने दावा किया कि फीस जमा कराने के लिए कई बार एसएमएस, टेलीफोन, ईमेल, स्पीड पोस्ट और विधिक नोटिस के माध्यम से अभिभावक को सूचित किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
विद्यालय की प्रधानाचार्य हरदीप कौर ने साक्ष्य के रूप में विद्यालय के अभिलेख और बकाया शुल्क संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए कहा कि विद्यालय दावा सिद्ध करने में सफल रहा है। न्यायालय ने प्रतिवादी को एक माह में छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।