गाजियाबाद। गांजा तस्कर लकी उर्फ ललित को अदालत ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। लकी के पिता राजेंद्र प्रसाद उसके गांजा तस्करी करने का विरोध करते थे। इस पर वह आए दिन पिता से ही लड़ाई झगड़े करता था। झगड़े के दौरान ही पिता ने बेटे को गिरफ्तार करवाया था।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार पांच फरवरी 2024 को खोड़ा थाना के तत्कालीन उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह चौकी बीरबल में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। गीतांजली विहार चमेली स्कूल के पास पहुंचने पर एक स्थान पर भीड लगी थी। पुलिस बल ने पहुंचकर जानकारी की तो लक्की उर्फ ललित अपने पिता राजेंद्र प्रसाद से गाली गलौज कर रहा था।
पुलिस को देखकर लक्की उर्फ ललित अपने पिता को धक्का देकर भागने लगा। जिससे उनके बीच मारपीट हो गई और राजेंद्र प्रसाद ने बेटे लक्की उर्फ ललित को पकड़ लिया और पुलिस वालों को बताया कि उनका बेटा गांजा की तस्करी करता है। पुलिस ने लक्की उर्फ ललित को गांजे सहित पकड़ लिया।