गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम क्षेत्र में 22 फरवरी को मिले क्षत-विक्षत शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने हत्यारोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज के भाई को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा हो गई है। सरफराज पीड़िता के भाई पर मुकदमे में फैसला करने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर सरफराज ने बड़े पत्थर से पीड़िता के भाई के सिर और मुंह पर प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खून से सना पत्थर बरामद कर जेल भेज दिया है।
डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को कमला नेहरूनगर के एक खाली मैदान में 27 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के पिता ने अपने ही गांव के सरफराज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पूछताछ में हत्यारोपी सरफराज ने बताया कि वर्ष 2023 में उसके भाई मानू ने मृतक की बहन से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला फास्ट ट्रैक पर चला और मानू को 20 वर्ष की सजा हो गई और वह जेल में है।
मुकदमे की लगातार पैरवी कर रहे पीड़िता के भाई से सरफराज रंजिश रखने लगा। शुक्रवार की शाम सरफराज पीड़िता के भाई को रास्ते में मिला और दोनों ने पहले शराब पी। इस दौरान सरफराज ने पीड़िता के भाई से मुकदमे में फैसला करने का दबाव बनाया। पीड़िता के भाई ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। लात घूंसों से मारपीट कर जब पीड़िता का भाई बेहोशी की हालत में हो गया तो मैदान में पड़े करीब 20 किलो के पत्थर से उसके मुंह और सिर में कई प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को वहीं छोड़ दिया और पत्थर नजदीक झाड़ियों में छिपा दिया।
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जमानत पर छूटकर की दूसरी हत्या
डीसीपी राजेश कुमार ने बताया कि दो साल पहले सरफराज का गांव के ही एक युवक से झगड़ा हो गया था। झगड़े के कुछ दिन बाद सरफराज ने झगड़ा करने वाले युवक से दोस्ती की और शराब पिलाकर पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने सरफराज को जेल भेज दिया। छह माह पूर्व ही वह जमानत पर जेल से बाहर आया। उसके बाद उसने दुष्कर्म पीड़िता के भाई की हत्या कर दी।