गाजियाबाद। जिले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे 300 जिम, स्विमिंग पूल व खेल अकादमियों को खेल विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इनमें सोसायटियों के जिम, स्विमिंग पूल भी शामिल हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी के अनुसार, सात दिन के भीतर पंजीकरण नहीं कराने पर इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
जिला खेल विकास व प्रोत्साहन समिति की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि गत नवंबर में जारी सूचना के बाद से अब तक अधिकांश सोसायटियों, होटलों, खेल अकादमियों आदि की ओर से पंजीकरण नहीं कराया गया है। जिलेभर में 20 से भी कम संस्थानों ने पंजीकरण कराया है, जबकि इनकी संख्या सवा तीन सौ से अधिक है।
इस कारण पंजीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने पर एडीएम सिटी के नेतृत्व में समिति की ओर से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला क्रीड़ाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि पंजीकरण की व्यवस्था को शासन स्तर से लाया गया है। इससे मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे जिम, स्विमिंग पूल, खेल अकादमियों का ही पंजीयन हो सकेगा। पंजीकरण शुल्क 15 हजार रुपये तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि कई बार जिम में सिर्फ पुरुष कोच ही होते हैं, जबकि यहां महिलाएं भी पहुंचती हैं। इसके अलावा जिम में महिलाओं के लिए मूल सुविधाएं जैसे शौचालय अलग से नहीं होता। यह सब व्यवस्था रखनी होगी।