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लोन फर्जीवाड़ा मामला: बिल्डर सचिन दत्ता को जमानत

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गाजियाबाद। वर्ष 2010 में क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक आवासीय परियोजना में कथित लोन फर्जीवाड़े के मामले में अदालत ने आरोपी बिल्डर सचिन दत्ता को जमानत दे दी है। यह आदेश मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में अदालत के आदेश पर विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2010 में अपने और पत्नी के नाम से फोस्टर हाइट सोसायटी में एक फ्लैट बुक कराया था। आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट का बैनामा होने से पहले ही बैंक से लोन कराकर करीब 42 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मामले में पुलिस ने बिल्डर सचिन दत्ता समेत 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बताया गया कि सचिन दत्ता के खिलाफ फर्जीवाड़े के अन्य मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी, जिसमें यह मामला भी शामिल रहा। जांच के दौरान सीबीआई ने शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार को भी आरोपी बनाया था।
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