हाउस टैक्स में दस फीसदी छूट पानी है तो 30 नवंबर तक लोगों को संपत्ति कर जमा कराना होगा। नगर निगम एक दिसंबर से छूट की धनराशि 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर देगा। यानी इन तीन दिन में लेटलतीफी की तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा।
दरअसल, निगम ने दिल्ली की तर्ज पर इस साल पहली बार छूट के लिए स्लैब लागू किया है। एक अप्रैल से 31 अगस्त तक 20 फीसदी और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 फीसदी छूट दी गई। अब एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक 10 फीसदी छूट दी जा रही है।
अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा के मुताबिक अब एक दिसंबर से 31 जनवरी तक टैक्स जमा करने वालों को महज 5 फीसदी छूट दी जाएगी। एक फरवरी से 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर नगर निगम छूट नहीं देगा।
उनका कहना है कि बकाया रकम पर छूट नहीं मिलेगी। वहीं दिसंबर से बकाएदारों से टैक्स वसूली का अभियान चलाया जाएगा। बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।