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महामारी एक्ट के तहत जिले में ७७४२ मुकदमे होंगे वापस

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महामारी एक्ट में दर्ज हुए 7742 मुकदमे होंगे वापस
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गाजियाबाद। प्रदेश सरकार के महामारी एक्ट के तहत मुकदमे वापस लेने के फैसले से जिले के 7742 लोगों को राहत मिलेगी। इन मुकदमों को लेकर व्यापारी पिछले काफी समय से मांग कर रहे थे। फैसला आने के बाद व्यापारियों और लोगों में खुशी है।
विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने लेने का आदेश जारी किया है। बताया कि ये केस कोरोना गाइडलाइन से जुड़े नियमों को तोड़ने पर दर्ज किए गए थे। कुछ लोग लॉकडाउन के बाद भी घरों से बाहर घूम रहे थे तो कुछ व्यापारियों ने तय समय के बाद प्रतिष्ठानों को खोल रखा था।
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पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने 2020 में 2417 मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें 6760 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। वहीं 2021 में 5325 मुकदमें दर्ज हुए और 6228 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। दूसरी तरफ किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस वापस लेने का आदेश जारी किया था। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोरोना महामारी के समय प्रदेश के किसानों का सर्वोच्च हित सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संबंध में दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे।
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