दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजा
गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हर्षवर्द्धन की अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोेक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि खोड़ा थानाक्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति 29 अक्तूबर 2020 को काम से घर से बाहर गया था। शाम के समय उसकी पत्नी भी किसी काम से बाहर चली गई थी। घर पर उसका 10 वर्षीय बेटा व छह वर्षीय बेटी थे। इस दौरान बच्चों के रिश्ते का भाई जोगेश उर्फ जोगन उनके घर पहुंचा। उसने 10 वर्षीय बच्चे को डराकर घर से भगा दिया। इसके बाद छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर फरार हो गया। परिजनों के घर लौटने पर बच्ची के उन्हें आपबीती सुनाई। परिजानों ने खोड़ा थाने में शिकायत देकर जोगेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।