सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
गाजियाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरा आरोपी अभी तक फरार है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी ने बताया कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला प्रदीप कुमार ग्रेटर नोएडा के विशरख थाना क्षेत्र में बीए तृृतीय वर्ष की 21 वर्षीय छात्रा के पड़ोस में किराए पर रहता था। 12 मई 2014 को छात्रा गाजियाबाद के एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। प्रदीप अपने एक साथी के साथ मिलकर कॉलेज के पास रुमाल में कोई नशीली चीज सुंघाकर अपहरण करने के बाद अज्ञात स्थान पर ले गया और सामूहिक दुष्कर्म किया। प्रदीप ने छात्रा को बंधक बनाकर रखा। साथ उसने अश्लील वीडियो बना ली। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। प्रदीप तीन महीने तक छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा। 9 अगस्त 2014 को छात्रा किसी तरह से बचकर भाग गई। बस स्टैंड पर पहुंचने पर पता चला कि वह नारनौल में है। किसी तरह से छात्रा अपने घर पहुंची, इसके बाद परिजनों को मामले की पूरी जानकारी दी। परिजनों ने सिहानीगेट कोतवाली में प्रदीप और उसके साथी के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसका दूसरा साथी अभी तक फरार है।