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युवक की हत्या करने वाले सगे भाइयों को आजीवन कारावास

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युवक की हत्या करने वाले सगे भाइयों को उम्रकैद
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गाजियाबाद। मामूली विवाद में रिपोर्ट दर्ज कराने के विरोध में युवक की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट आठ के न्यायाधीश ईश्वर सिंह ने दोनों भाइयों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना विजय नगर थाना क्षेत्र में 2010 की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी योगेश उर्फ सोनू फोटोग्राफी करता था। 20 मार्च 2010 को रात के समय फोटोग्राफी कर घर लौट रहा था। भीम नगर में पहुंचते ही बाइक सवार पवन और गंधर्व आए और उन्होंने सोनू को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने सोनू को गंभीर अवस्था में जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के भाई ने पवन और गंधर्व को नामजद कराते हुए विजय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में बताया कि सोनू ने पूर्व में एक मामले में पवन और गंधर्व के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस वजह से यह दोनों सोनू से रंजिश मानते थे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 8 कोर्ट में चली। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान पर दोनों भाइयों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।
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