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83 सोसायटियों-संथानों के खिलाफ आरसी जारी कराएगा निगम

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83 सोसायटियों-संस्थानों के खिलाफ आरसी जारी कराएगा निगम
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गाजियाबाद। कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट न लगाने वाली हाउसिंग सोसायटियोें, होटल-रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 83 संस्थानों के खिलाफ नगर निगम अब आरसी जारी कराएगा। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने करीब डेढ़ माह पूर्व 103 संस्थानों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस जारी किए थे। इनमें से 20 संस्थानों ने नोटिस का जवाब देकर कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने का आश्वासन दिया है। नोटिस का जवाब न देने वाले संस्थानों पर आरसी की कार्रवाई के लिए निगम का स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन को इनकी सूची भेजेगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर (प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्सर्जित करने वाले संस्थान) को अपने परिसर में ही गीले और सूखे कचरे का पृथकीकरण करना है। सूखा कचरा नगर निगम संग्रहीत कर लेगा और गीले कचरे को इन संस्थानों को खाद में बदलना था, ताकि कचरे का उत्सर्जन नियंत्रित किया जा सके। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सोसायटियों का निरीक्षण किया तो कौशांबी, वैशाली, इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, क्रॉसिंग रिपब्लिक और, मोहननगर जोन के 103 संस्थानों व सोसायटियों में कचरे का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। नगर निगम ने सोसायटियों की एओए और प्रबंधन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजे थे। जुर्माने की यह रकम 15 दिन में जमा करानी थी।
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इन्होंने नहीं लगाए कचरा निस्तारण प्लांट
वैशाली की सुपरटेक एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन वैशाली, एपेक्स ग्रीन वैली, प्लेटिनम हाइट, मेट्रो सूट्स, गौर हाइट्स, महागुन विला, सनब्रीज टावर, अमन कैसल, अहलकॉन अपार्टमेंट, अजनारा लैंडमार्क, तया अर्थ, एल्डेको सोसायटी में कचरा निस्तारण के इंतजाम नहीं मिले। वसुंधरा के स्वर्णगंगा अपार्टमेंट, जीवन अपार्टमेंट, गौतम सहकारी आवास समिति, एसजी इंप्रेशन, एसजी ओयसिस, गार्डेनिया ग्लेमर सोसायटी में, कौशांबी की सुपरटेक रामेश्वर आर्केड, शिप्रा किशर। मोहननगर की सेवियर पार्क, आशियाना, वेव सिटी, सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी और होटल क्लार्क इन, पनाचे बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट, वेव मॉल कौशांबी, कौशांबी स्थित चावला तंदूरी रेस्तरां, सनशाइन इन गोल्डन प्लेट, रौशा इन बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट्स, होटल आनंद रिट्रीट, होटल श्री रत्नव, होटल मुकुंद, होटल कर्टेल, होटल पार्थ रेजिडेंसी, ग्रैंड मिलन, बीकानेर होटल कौशांबी, राम प्लेस, हेल्थ कूल फार्मेसी, स्टार केमिस्ट, होटल सेंट्रल पार्क, राजेश पोपी पेस्ट्री शॉप, मेडिकल स्टोर, जगवीर सिंह मीट शॉप, पंतजलि स्टोर कौशांबी, शिवम आईस्क्रीम एंड कैफे, सागर प्लाजा आदि।
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जिन हाउसिंग सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही प्लांट लगाया उनके खिलाफ जुर्माना राशि वसूलने के लिए आरसी जारी कराई जाएगी। इनकी सूची तैयार करा ली गई है। जल्द ही जिला प्रशासन को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। - डॉ. मिथिलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
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