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Ghaziabad News: भवन का कब्जा नहीं देने पर जीडीए वापस देगा 4.95 लाख

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गाजियाबाद। भवन नहीं मिलने पर महिला द्वारा जीडीए में जमा की गई 4.95 लाख रुपये की धनराशि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जीडीए उपाध्यक्ष को वापस करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने महिला की मानसिक क्षति पूर्ति के लिए भी पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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वैशाली सेक्टर चार निवासी कमलेश यादव ने वैशाली योजना सेक्टर-5 स्थित एमआईजी कल्पना टाइप में नीलामी में 17.80 लाख रुपये में आवासीय भवन लिया था। भवन का कब्जा लेने की जानकारी लेने वह जीडीए कार्यालय गईं तो बताया गया कि भवन की देय राशि जमा कराने के लिए मांग पत्र उनके दिए पते पर पहुंचेगा और कुल देय राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के बाद भवन का कब्जा मिल जाएगा। आठ नवंबर 2019 को भुगतान के लिए एक पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा, लेकिन वह एक सप्ताह बाद मिला।
उसमें कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर भवन के लिए देय 25 प्रतिशत धनराशि 3,66,500 लीज रेंट सहित जमा कराएं। आरोप है कि भवन के लिए मांगी गई धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट जीडीए के खाते में एक सप्ताह के अंदर जमा करा दिया था। इसके बाद भी कमलेश को भवन का कब्जा नहीं मिला। वहीं जीडीए की तरफ से तर्क दिया गया कि बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद निर्धारित धनराशि जमा नहीं कराई गई।
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