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Ghaziabad News: गांजा तस्कर को 14 माह की सजा, 10 हजार का जुर्माना

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गाजियाबाद।
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शालीमार गार्डन क्षेत्र में गांजा तस्करी करने के दोषी सलमान को स्थानीय अदालत ने 14 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि सलमान जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शालीमार गार्डन थाने की पुलिस ने 15 जून 2024 को। सेंट्रल पार्क के पास स्थित पेड़ के पास से 1.150 किलोग्राम गांजा बरामद किया। तस्करी के आरोप में पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि सलमान ने स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने उसकी सजा सुनाई।
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न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ ने दोषी सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जेल में बिताई गई 14 माह की अवधि को सजा के रूप में स्वीकार किया। अदालत ने यह फैसला करते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और खपत समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इसके खिलाफ कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
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