एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने बताया कि वीएलए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के निदेशक बिजेंद्र शर्मा उर्फ विजेंद्र शर्मा निवासी डासना के मुताबिक उन्होंने मसूरी में 1.0959 जमीन का सौदा 1.06 करोड़ रुपये में अनिल कुमार निवासी मसूरी से तय किया था। जिसका विक्रय अनुबंध उपनिबंधक कार्यालय में जमा किया गया और बतौर पेशगी 30 लाख रुपये दी गई। पीड़ित ने बताया कि फरवरी 2024 को बैनामा कराने की तिथि तय हुई। आरोप है कि नियत तिथि पर आरोपी बैनामा कराने नहीं पहुंचा। पूछताछ करने पर जमीन बेचने के नाम पर बहाने करता रहा। पीड़ित का आरोप है कि अनिल कुमार व विजय निवासी तुराबनगर नगर कोतवाली, किशनपाल निवासी धौलाना जनपद हापुड़ ने तय जमीन एक करोड़ 52 लाख 73 हजार रुपये में किसी अन्य को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करा दिया। पीड़ित का आरोप है कि रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने अनिल कुमार, विजय कुमार और किशनपाल के खिलाफ सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।