मिलावटी मावा बनाने-सप्लाई करने और एक्वा वाटर बनाने सप्लाई करने वालों पर फूड सेफ्टी विभाग ने ढ़ाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मानकों को ताक पर रखकर लोगों को मिलावटी-अधोमानक खाद्य सामान की आपूर्ति कर रहे थे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार तोमर ने बताया कि लिंक रोड स्थित महावीर एक्वा प्रा. लि. से पानी को पैक करके सप्लाई किया जाता है। यह फैक्ट्री पंकज मित्तल की है। पिछले दिनों इसका सैंपल लेकर जांच को भेजा गया था।
लैब रिपोर्ट की जांच में पानी में सस्पेक्टिड मेटर की मात्रा पाई गई है। इसकेसाथ ही वायलेशन आफ रूल्स भी मिला है। इसकेचलते दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दूसरा मामला मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र का है।
वहां पर मिलावटी मावा तैयार कर मौहम्मद इलयास गाजियाबाद में सप्लाई कर रहा था। इसकेदो सैंपल लेकर जांच को भेजे गए थे। दोनों में ही मिलावट पाई गई है। इनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना दंडाधिकारी एडीएम सिटी की कोर्ट से लगा है। आरोपियों को इसका नोटिस जारी कर दिया गया है।