सहारनपुर के प्रधान डाकघर में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने दो सहायक पोस्ट मास्टर और तीन अन्य को दोषी माना है। कोर्ट ने सजा पर फैसले के लिए 21 मार्च की तारीख नियत की है।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा के अनुसार मनी इंवेस्टमेंट स्कीम के तहत सहारनपुर के प्रधान डाकघर में लोगों से पैसा तो लिया गया, मगर उसे जमा नहीं किया गया। डाकघर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पैसे को आपस में बांट लिया।
इस मामले में शिकायत मिलने पर सीबीआई ने तत्कालीन सहायक पोस्ट मास्टर कन्हैया लाल शर्मा, बीबी पाल के अलावा वीरेंद्र, अमर सिंह और राजकुमार त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
नईम राजा ने बताया कि शनिवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट अब 21 मार्च को सजा सुनाएगी।